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MANREGA (मनरेगा)



महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा/MNREGA
) भारत में लागू एक रोजगार गारंटीय इसको 5 सितंबर 2005 को लागू किया गया है। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कि किसी भी ग्रामीण परिवार के पूर्ण वयस्क सदस्योंको 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती थी जो प्रतिदिन ₹220 की न्यूनतम मजदूरी पर अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार हैं। आप इसके दिनों कि संख्या बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। इसयोजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों कि क्रय शक्ति को बढ़ाना है। मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए चाहे वह गरीबी रेखा के नीचे हो या न हो। सरकार एककॉल केंद्र खोलने की योजना बना रही है जिसके शुरू होने पर टोलफ्री नंबर 1800 345 2244 पर संपर्ककिया जा सकता है।

इस अधिनियम के तहत पुरुषों और महिलाओं के बीच किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं है। इसलिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन भुगतानकिया जान चाहिए। सभी वयस्क रोजगार लिए आवेदन कर सकते हैं। यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई, जिसे 2007 2008 में अन्य 130 जिलों में विस्तारित किया गया और एक अप्रैल 2008 तक आम तथा पूरे भारत के सभी 593 जिलों में इसे लागू कर दिया गया।

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